Railway Rules: ट्रेन टिकट कराना है कैंसिल? पहले जान लें किस टिकट पर रेलवे काटेगी कितना चार्ज, कितना मिलेगा रिफंड
Train Ticket Cancellation Charges: क्या आपको पता है कि अगर आपको भी अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करना पड़े तो आपको कितना रिफंड मिलेगा? कितने पैसे कटेंगे? क्या IRCTC पूरा पैसा वापस लौटाता है? आइए जानते हैं इस बारे में सबकुछ.
(Source: Reuters)
(Source: Reuters)
Train Ticket Cancellation Charges: भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. होली-दिवाली जैसे त्योहारों पर ये भीड़ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में सबको कंफर्म ट्रेन टिकट मिल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वेटिंग ट्रेन टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे को कितनी कमाई होती है. एक RTI के जवाब में रेलवे ने बताया कि पिछले तीन साल में सिर्फ वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन से रेलवे को 1230 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपको भी अपनी यात्रा कैंसिल करानी पड़े तो आपको कितना रिफंड मिलेगा. कितने पैसे कटेंगे? क्या IRCTC पूरा पैसा वापस लौटाता है? टिकट रिफंड (Train Ticket Refund) के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर रिफंड के नियमों (Railway Ticket Refund) की जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) का चार्ज कम कटेगा और आपको कम से कम नुकसान होगा.
वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट रिफंड के नियम
अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल (Ticket Cancel) कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि AC क्लास में 65 रुपए की कटौती होगी. बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा.
ये भी पढ़ें: वेटिंग टिकट के कैंसिल होने पर भी रेलवे ने कर ली 1230 करोड़ रुपये की कमाई, RTI में सामने आई पूरी बात
कन्फर्म टिकट के लिए 4 घंटे का नियम
TRENDING NOW
Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा- देखें सभी सीटों का पूरा हाल
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
Retirement Planning: रट लीजिए ये जादुई फॉर्मूला, जवानी से भी मस्त कटेगा बुढ़ापा, हर महीने खाते में आएंगे ₹2.5 लाख
Maharashtra Election 2024: Mahayuti की जीत के क्या है मायने? किन शेयरों पर लगाएं दांव, मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने बताया टारगेट
अगर आपका टिकट कन्फर्म है और अचानक यात्रा कैंसिल होती है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket cancellation charge) को लेकर बहुत ध्यान रखना होता है. क्योंकि, रेलवे टिकट (Railway Ticket) के कैंसिलेशन के नियमों के मुताबिक, कन्फर्म टिकट में कैंसिलेशन के दौरान टाइमिंग का खास ख्याल रखा जाता है. टिकट कन्फर्म है और ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं तो रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलता.
कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन के लिए क्या नियम है?
- ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपए प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा.
- स्लीपर क्लास में 120 रुपए की कटौती होगी.
- AC चेयर कार और थर्ड AC में 180 रुपए का चार्ज काटा जाएगा.
- सेकंड AC में 200 रुपए, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए की कटौती की जाएगी. साथ ही GST भी लगेगा.
- स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर GST नहीं लगता, जबकि AC क्लास के टिकट पर रेलवे GST चार्ज करता है.
कितनी होगी कटौती?
- कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा.
- ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा.
- ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड का एक भी पैसा नहीं मिलेगा.
- वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें. नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.
02:56 PM IST